दिल्ली। 15 दिनों के अंदर जम्मू—कश्मीर के सभी सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जायेगा। यह निर्देश लेफ्टीनेंट गवर्नर की ओर से जारी किया गया है। वहीं संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से जम्मू ने सभी उपायुक्तों व विभागाध्यक्षों को 15 दिन के अंदर सभी सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर एलजी के निर्देश को लागू करने के लिए आदेश जारी किया है। जम्मू में संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से समस्त विभागों के डिप्टी कमिश्नर व मंडल प्रमुखों से कहा गया है कि भारतीय ध्वज संहिता कानून के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करना सुनिश्चित किया जाए। मालूम हो कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की थी। बैठक में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। वहीं आपको बताते चलें कि अनुच्छेद 370 रद्द किये जाने के बाद से अब जम्मू कश्मीर में केवल भारत का ही तिरंगा फहराया जाता है। अब जम्मू कश्मीर राज्य का झंडा नहीं फहरता है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू—कश्मीर का झंडा निष्प्रभावी हो गया है।

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