लखनऊ। सूबे में शराब व बीयर बिक्री को लेकर आबकारी विभाग की ओर से अहम अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत अब 21 वर्ष से कम उम्र वाले शराब नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही घर में शराब रखने वाले कोटे में भी कटौती की गई है। यदि इन निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जायेगी। यह जानकारी आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव आर. भूसरेड्डी की ओर से दी गई। नये नियम के तहत एक समय में देशी शराब सादा की 200 एमएल वाली 5 बोतलें, देशी शराब मसाला की 200 एमएल वाली 5 बोतलें, विदेशी शराब 1.5 लीटर, समुद्र पार आयातित विदेशी शराब 1.5 लीटर, देश के अंदर भरी बीयर 6 लीटर, समुद्र पार आयातित बीयर 6 लीटर के अलावा अन्य प्रकार की भारतीय व आयातित शराब 1.5 लीटर तथा एलएबी 6 लीटर से अधिक नहीं रखा जा सकेगा।

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