गाजीपुर। नाबालिग संग दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत की ओर से दो लोगों को 10 वर्ष की कैद तथा 35—35 हजार रुपये के अ​र्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजा के तहत दिया जायेगा। 22 अगस्त 2014 को नोनहरा क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग अपने घर जा रही थी। इस दौरान उसकी भाभी भी उसके साथ थीं। इसी दौरान सदर कोतवाली के रायगंज निवासी हनीफ उर्फ फेंकू बहला—फुसलाकर उसको टेंपो से भगा ले गया। इसमें सहयोगी के रूप में जितेंद्र व रामबचन भी शामिल रहे। पीड़िता के पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट में पीड़िता के बयान पर हनीफ, जिेतेंद्र, रामबचन, इम्तियाज उर्फ पिंटू व इस्तियाक के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय की ओर से अभियुक्त जितेंद्र, रामबचन व इस्तियाक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। जबकि हनीफ व ​इम्तियाज को दोषी पाते हुए फैसला दिया।