गाजीपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नं. 3 सरोज कुमार यादव की अदालत ने किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में 10 वर्षों की कड़ी कैद व 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने को कहा गया है। गौरतलब हो कि दुल्लहपुर के एक गांव के हरिवंश राम अपने पड़ोस की कक्षा 11 में पढ़ने वाली किशोरी को शादी का झांसा देकर 3 फरवरी 2014 को मुंबई लेकर भाग गया था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

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