गाजीपुर। बगैर लाइसेंस के ई—रिक्शा का संचालन नहीं होगा। यह फरमान एडीएम राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि नाबालिक चालक को ई—रिक्शा चलाते हुए पाया गया तो कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने यह निर्देश राइफल क्लब में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में दिया। बैठक में यातायात नियमों का पालन करने, दो पहिया वाहन व्यक्ति को चलाने व बैठने वाले को हेलमेट का प्रयोग करने, चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग कराने का निर्देश भी दिया गया।

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